जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान की गहलोत सरकार ने परिपत्र जारी कर स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेशों की प्रतीक्षा (एपीओ) अथवा अन्य माध्यम से उन्हें इच्छित जगह रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश जारी नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, कि कार्मिकों के स्थानांतरण पर गत 15 जनवरी से पूर्ण प्रतिबंध है। प्रशानिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार शासन सचिव व विभाग अध्यक्षों को प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के 23 मार्च 2022 को जारी पत्र की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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